बयान दर्ज करा कर बाहर निकलती छात्रा
- फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि बीते सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के कोर्ट में धारा 164 के तहत आरोप लगाने वाली छात्रा के कलमबंद बयान दर्ज किए गए थे। साढ़े चार घंटे तक छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए करीब 20 पेज में बयान दर्ज कराए थे।
इसके बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा में वापस घर भेज दिया गया। पीड़ित छात्रा को सोमवार सुबह लगभग 10 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बराबर वाले गेट से कचहरी में लाया गया था। 10:05 बजे उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह के कोर्ट में ले जाया गया जहां से उसे बयान दर्ज कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के कोर्ट में भेज दिया गया। यहां कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने पीड़ित के बयान लेने शुरू किए।
इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट के बाहर सीओ महेंद्रपाल सिंह, चौक कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह, सदर कोतवाली के एसएसआई अमित सिंह, महिला इंस्पेक्टर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहीं।