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खाद्य विभाग का एक्शन: बेसन-शहद के नमूने फेल, पनीर-साबूदाना और दूध में मिलावट; विक्रेताओं पर लगा जुर्माना

Sun, 04 May 2025 08:44 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत

सार

पीलीभीत जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में एडीएम न्यायालय ने बेसन, शहद, पनीर, साबूदाना और दूध के अधोमानक नमूनों पर विक्रेताओं व संचालकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और वाद निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।
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खाद्य सामानों में मिलावट (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के मामलों में कार्रवाई जारी है। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय की ओर से विभाग की ओर से दायर मुकदमों का निस्तारण कर जुर्माना लगाया जा रहा है। न्यायालय ने बेसन का नमूना फेल होने के वाद में विक्रेता और किराना स्टेार संचालक पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कई अन्य वादों का निस्तारण भी किया गया है।

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खाद्य सुरक्षा टीम ने मई 2024 में अटकोना चौराहे के मां गायत्री किराना स्टोर से बेसन का नमूना लिया था। जांच में बेसन अधोमानक पाए जाने पर विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। एडीएम ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए बरेली जिला निवासी विक्रेता संजय और मां गायत्री किराना स्टोर के वेगराज पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
एक अन्य अन्य मामले में न्यायालय ने हितकारी ब्रांड के शहद का नमूना फेल हो जाने के वाद में विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने अगस्त 2024 में शहर की लोहा बाजार में गुप्ता एंड ब्रदर्स प्रतिष्ठान से शहद का नमूना लिया था। जांच में शहद अधोमानक पाया गया। न्यायालय ने प्रतिष्ठान के आलोक व जितेंद्र गुप्ता पर 25-25 हजार रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर सईद संस पर 50 हजार मिलाकर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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साबूदाना और पनीर भी मिला अधोमानक
न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर पनीर का नमूना फेल होने के वाद में खमरिया पुल की चौधरी स्वीट हाउस के अरविंद पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं साबूदाना अधोमानक पाए जाने के वाद में न्यूरिया कॉलोनी के निताई व्यापारी स्टोर के संचालक तेज बहादुर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य टीम ने अक्तूबर 2024 में निताई व्यापारी स्टोर से साबूदाना का नमूना लिया था। न्यायालय ने एक अन्य वाद का निस्तारण करते हुए न्यूरिया क्षेत्र के दूध विक्रेता नंदकिशोर पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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