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मानव रहित रेल क्रासिंग पर पहले रुकें फिर करें क्रॉस

Sat, 03 Jun 2017 01:07 AM IST
बरेली।  
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Stop the cross at the unmanned rail crossing. - फोटो : बरेली, अमर उजाला
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अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में इज्जतनगर मंडल के इज्जतनगर, भोजीपुरा स्टेशनों के बीच स्थित बिलवां समपार फाटक सं. 233/बी पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस समपार का उपयोग करने वाले ग्रामीणों को एकत्र करके मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 131 में दिए गए प्रावधान की जानकारी दी गई। सड़क उपयोगकर्ताओं को बताया गया कि प्रत्येक वाहन चालक मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर आने पर अपने वाहन को निश्चित दूरी पर रोकेगा, तत्पश्चात वाहन चालक स्वयं, अपने सहायक या सहयात्री को रेलवे लेबल क्रासिंग तक पैदल भेजकर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी न आना सुनिश्चित होने के बाद ही वह अपने वाहन को रेलवे क्रासिंग के पार जाने की सलाह देगा। साथ ही यह भी बताया गया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 161 के तहत मानव रहित समपार फाटक को बिना रुके पार करना दंडनीय अपराध है, पकड़े जाने पर एक वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है।
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मंडल रेल प्रबंधक निखिल पांडेय ने सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील की कि इज्जतनगर मंडल में बड़ी लाइन अमान परिवर्तन के पश्चात सभी रेल खंडों पर गाड़ियों की गति बढ़ कर 100 किमी प्रति घंटा हो गई है। ऐसी दशा में गाड़ियों की गति को अंडरस्टीमेट न करें यदि कोई गाड़ी दूर से उन्हें दिखाई देती है तो कुछ समय इंतजार करें, और गाड़ी गुजरने के बाद ही समपार पार करें। क्योंकि ज्यादातर समपारों पर दुर्घटनाओं का कारण जल्दबाजी है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष जान-माल की भारी क्षति होती है।
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सीएल शाह ने कहा सड़क उपयोगकर्ता रेलवे समपार करते समय संयम बरते तथा समपार पर जल्दबाजी न करें। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन ग्रामीण जनता से समन्वय स्थापित कर लोगों के बीच जागरूकता के प्रयास कर रहा है। फिर भी दुर्घटनाओं की रोकथाम में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। जागरूकता ही समपारों पर घटने वाली दुघर्टनाओं पर विराम लगा सकती है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.अरूण खुन्नू, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अनिल कुमार, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक सवारी एवं माल डिब्बा गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक डीजल डिब्बा डी के पांडेय, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक बीएस सागर के अलावा भारत स्काउट गाइड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्य उपस्थित थे। संरक्षा सलाहकारों ने समपार का उपयोग करने वाले ग्रामीणों को एकत्र करके विभिन्न प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, हैंड बिल, पंपलेट, शॉपिंग बेग, पेंसिल बॉक्स, संरक्षा कलेंडर आदि जिन पर संरक्षा संदेश अंकित है, का विरतण किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन कर गांव के लोगों का मनोरंजन के साथ सुरक्षित तरह से समपार पर करने के बारे में बताया गया।
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