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Bareilly News: 10 हजार रुपये घूस लेने वाले कानूनगो को छह साल की कैद

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बरेली। 10 हजार रुपये घूस लेने के मामले में दोषी पाए गए सेवानिवृत्त कानूनगो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने छह साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। रिश्वत लेते पकड़े जाने के सात माह बाद ही कानूनगो सेवानिवृत हो गया था।
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आंवला के जगन्नाथ ने वर्ष 2020 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत की थी कि उसे वर्ष 2001 में 0.300 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पट्टे के रूप में हुआ था। इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों कब्जा कर लिया था। 15 मई 2020 को उसने एसडीएम आंवला को प्रार्थनापत्र दिया था। एसडीएम ने प्रार्थनापत्र हल्का कानूनगो मोहम्मद इफि्तखार को देते हुए पट्टे की जमीन की पैमाइश के लिए कहा था। जगन्नाथ जब कानूनगो से मिला तो वह टालमटोल करता रहा। बाद में वह काम के एवज में 10 हजार रुपये मांगने लगा। कानूनगो ने 30 जून को दस हजार रुपये लेकर आने के लिए कहा।
जगन्नाथ की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने 30 जून को आंवला तहसील कार्यालय के बाहर से कानूनगो मोहम्मद इफि्तखार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आंवला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वाजपेई ने कहा कि कानूनगो ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसे दो स्वतंत्र गवाहों के सामने गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा उसे अधिक से अधिक दंड दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद इफि्तखार को छह साल के कारावास की सजा सुनाई।
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कोर्ट की टिप्पणी : भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समाज से दूर रखना होगा
न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में लिखा है कि सेवानिवृत्त होने से सात माह पूर्व तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर कानूनगो ने गरीब किसान को परेशान किया। समाज में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और गरीब वर्ग का लगातार शोषण किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को समाज से दूर रखना होगा। साथ ही यह संदेश भी देना आवश्यक है कि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गरीब वर्ग का शोषण करता है तो उसे उसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा। संवाद
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