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Bareilly News: करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी के खिलाफ एसआईटी जांच तेज, बढ़ाई जाएंगी धाराएं

Sun, 28 Dec 2025 11:25 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली में करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी और उसके साथियों के खिलाफ अब तक 20 मामले दर्ज हो चुके हैं। एसआईटी ने इन मामलों की जांच तेज कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 
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कन्हैया गुलाटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में कैनविज कंपनी के निदेशक कन्हैया गुलाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ एसआईटी जांच तेज हो गई है। सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी पर पुलिस इस तरह शिकंजा कसने की तैयारी में है ताकि उसको आसानी से जमानत न मिल सके। एसआईटी गुलाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के बयान दर्ज कर रही है।

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कन्हैया गुलाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ बरेली में 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, पर अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गुलाटी के खिलाफ दर्ज मामलों की दो स्तरों पर जांच चल रही है। एक जांच थानों के विवेचक और दूसरी एसएसपी अनुराग आर्य की ओर से गठित एसआईटी कर रही है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान को एसआईटी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसआईटी गुलाटी के बरेली के अलावा बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत समेत अन्य जिलों में एजेंटों को भी चिह्नित कर रही है। 

यह भी पढ़ें- Bareilly News: कन्हैया गुलाटी और उसके तीन गुर्गों के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज, 32 लाख रुपये की ठगी का आरोप
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गुलाटी और उसके गुर्गों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ विश्वासघात के आरोप में मामले दर्ज कराए गए हैं। इनमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। ऐसे में पीड़ितों के बयानों के आधार पर उसके खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी और ठगी जैसी धाराएं लगाई जाएंगी।

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गैंगस्टर की भी तैयारी
गुलाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी और ठगी जैसी धाराएं बढ़ाए जाने के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके बाद उसकी जल्द जमानत नहीं हो सकेगी। अब तक उसके खिलाफ मामले दर्ज कराने वाले आठ पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों में अगले दो से तीन दिन में धाराओं में वृद्धि की जाएगी। 

एसपी ट्रैफिक/नोडल एसआईटी अकमल खान ने बताया कि थाना स्तर पर विवेचकों के साथ एसआईटी भी जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ जिन धाराओं में मामले दर्ज हैं, उनमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। पीड़ितों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया जाएगा। 
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