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प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही आवासीय क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें

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बाजार में लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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शहरी क्षेत्र के बाहर की सभी दुकानें खुल सकेंगी, शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद
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गृह मंत्रालय की गाइड लाइंस के बाद पैदा हुए भ्रम से शनिवार को मची रही अफरातफरी
राज्य से एडवाइजरी न मिलने से सरकारी मशीनरी अभी भी असमंजस में

बरेली। गृह मंत्रालय की गाइड लाइंस के बाद दुकानदारों में शनिवार को भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी, प्रशासन ने उसे स्पष्ट कर दिया है। बाजार क्षेत्र में पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, मगर नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय क्षेत्रों के आवासीय इलाकों में शर्तों और प्रशासन की अनुमति के बाद ही लोग दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि, राज्य सरकार से इस बाबत दिशा-निर्देश मिलने से प्रशासनिक मशीनरी भी असमंजस में है।
23 मार्च से लॉकडाउन के बाद दवा, राशन सहित दूसरी आवश्यक वस्तुओं के अलावा बाकी सभी दुकानें बंद हैं। शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय के बाजार खोलने को लेकर जारी निर्देश से शनिवार को दुकानदारों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। किला सहित कई जगहों पर बाजार खुलने से अफरातफरी मच गई। शनिवार को इस मामले को लेकर केंद्र व राज्य के अधिकारियों के साथ डीएम की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद तस्वीर कुछ साफ हो सकी।
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डीएम नितीश कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय की गाइड लाइंस के मुताबिक, बाजार क्षेत्र में पूर्ववत व्यवस्था के आधार पर केवल आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खुुलेंगी, जबकि नगर निगम या अन्य स्थानीय निकाय क्षेत्रों के आवासीय इलाकों में सभी तरह की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसमें ऐसी दुकानें शामिल हैं, जिसे एक ही व्यक्ति संचालित करता हो और उसका पंजीकरण हो। डीएम ने बताया कि वहां जांच के बाद 50 फीसदी स्टाफ को ही आने दिया जाएगा। दुकानदारों को सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा, जबकि शहरी क्षेत्र के बाहर की सभी दुकानों को खोला जा सकेगा। इसमें शॉपिंग मॉल आदि शामिल नहीं होंगे। डीएम का कहना है कि दुकानदारों को सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

राज्य से एडवाइजरी मिलने का इंतजार, अभी यथावत रहेगी व्यवस्था

चिह्नित जगहों पर दुकानों को खोलने संबंधी गृह मंत्रालय के आदेश के बाद शनिवार को प्रशासनिक अधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार से एडवाइजरी आने का इंतजार करते रहे। अफसरों का कहना है कि शासन से जब तक दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाते, तब तक लॉकडाउन में चली आ रही व्यवस्था यथावत रहेगी।

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब शासन की एडवाइजरी का इंतजार है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि राज्य के आदेश के बाद भी दुकानदारों को स्थानीय स्तर पर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। -नितीश कुमार, जिलाधिकारी

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