बाल विवाह रोकने के लिए टीमें अलर्ट
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की आशंका है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। शहर और देहात के नागरिकों से ऐसे विवाह की सूचना देने की अपील की है। थाना प्रभारियों, थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम प्रधानों, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, स्वैच्छिक संगठनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नजर रखने व सूचना देने के लिए कहा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व डायल 112 पर इसकी सूचना दे सकते हैं।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग की उपनिदेशक नीता अहिरवार के मुताबिक दोषी को दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।