फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly: घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को सात-सात साल की कैद, डेढ़ साल बाद आया फैसला

Mon, 17 Feb 2025 08:04 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली में जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीन दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर अर्थदंड भी लगाया। 
विज्ञापन
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने और बचाने आई उसकी पुत्रवधू को पीटने के मामले में तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


घटना तीन अगस्त 2023 को सिरौली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में हुई थी। आशा देवी ने पुलिस को बताया था कि सुबह करीब 10 बजे गांव के ही अनमोल, सोनू, कुलदीप व गीता लाठी डंडे लेकर आ गए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। बचाने आई उसकी पुत्र वधू मछला को भी मारपीट कर घायल कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बचाया। उसकी पुत्रवधू को गुम व सिर में खुली चोटें आई थी। पुलिस ने मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। 

11 जुलाई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने गवाहों को सुनने के बाद कुलदीप को मामले में संलिप्त नहीं पाया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के रूप में 10 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने और एक्स-रे रिपोर्ट में हड्डी टूटी हुई पाने पर दोषी मानते हुए गीता, सोनू और अनमोल को सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें