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Bareilly News: किशोरियों के अपहरण और दुष्कर्म के सात आरोपी दोषमुक्त

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हाफिजगंज थाना क्षेत्र से संबंधित 11 साल पुराने मामले में पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के सात आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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वर्ष 2015 में हाफिजगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 12 और 14 वर्षीय पुत्रियों को एक रिश्तेदार ने घर जाने के लिए टेंपो पर बैठाया था। दोनों सत्संग सुनने रिठौरा गईं थी। दोनों बेटियां घर नहीं पहुंची।
विवेचना के दौरान लड़कियों को तलाश लिया गया। पुलिस ने राजा उर्फ गालिब, धर्मपाल, प्रेमवीर और हेमेंद्र के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया। वहीं वीरेंद्र, नेमचंद्र और सीमा के खिलाफ अपहरण और फुसलाकर ले जाने के आरोप में चार्जशीट लगाई।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम नम्रता अग्रवाल की अदालत में चल रही थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए लेकिन अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। साक्ष्यों और बयानों में गंभीर विरोधाभास था।
अदालत ने राजा उर्फ गालिब, धर्मपाल, प्रेमवीर और हेमेंद्र को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त कर दिया। वहीं वीरेंद्र, नेमचंद्र और सीमा को अपहरण, फुसलाकर ले जाने और पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया।
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