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बिना पंजीकरण चल रहे बारातघरों-गेस्ट हाउस पर कसेगा शिकंजा

Thu, 07 Dec 2017 01:59 AM IST
बरेली।
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बारातघ्‍ार
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बड़ी तादाद में बारातघर, गेस्ट हाउस, कम्युनिटी सेंटर, क्लब, बैंक्वेट हाल और सोसाइटी बिना पंजीकरण के अवैध कारोबार कर रहे हैं। इससे हर माह करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी हो रही है। वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक पंजीकरण न होने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी।
पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद बारातघर, गेस्ट हाउस, कम्युनिटी सेंटर, क्लब और बैंक्वेट हाल मद से आने वाला टैक्स घट गया है। वहीं, माना जा रहा है कि ज्यादातर कारोबारियों ने पंजीकरण नहीं कराया है, जबकि ग्राहकों से जीएसटी अवैध रूप से वसूला जा रहा है। इन स्थानों पर कैटरिंग, फोटोग्राफी, सजावट, पंडाल और अन्य कार्य भी होते हैं। इनमें भी टैक्स चोरी हो रही है। वाणिज्यकर कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने परिपत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि इन कारोबारियों का भौतिक सत्यापन किया जाए। बिना पंजीकरण काम कर रहे कारोबारियोें पर विधिक कार्यवाई कर 20 दिसंबर तक अभियान प्रगति से अवगत कराया जाए। इधर, एडिशनल कमिश्नर एके गुप्ता ने बरेली जिले में दो और अन्य तीनों जिलों में एक-एक सर्वे टीम गठित कर दी है जो अपने क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों आदि की जानकारी जुटाकर पंजीकरण कराएंगी।
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वाणिज्य कर सप्ताह शुरू
बरेली। वाणिज्य कर विभाग 12 दिसंबर तक पखवाड़ा मनाएगा। इस दौरान करदाताओं से संपर्क, राजस्व वसूली, नये पंजीकरण और समस्या समाधान होगा। जोनल एडिशनल कमिश्नर एके गुप्ता ने बरेली मंडल में सप्ताह सफल बनाने को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।
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