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Bareilly News: जिले में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Sat, 04 Mar 2023 06:54 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

त्योहारों पर अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने 30 अप्रैल तक धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है।
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जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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बरेली जिले में खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचना के मुताबिक होलिका दहन, होली, शब-ए-बरात, रामनवमी, गुड फ्राइडे, रमजान और परीक्षाओं के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगड़ने की आशंका है। अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने 30 अप्रैल तक धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। आदेश के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
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पुलिस अधिकारियों ने किया रूट मार्च - फोटो : अमर उजाला

पुलिस ने खींचा सुरक्षा का खाका 

होली पर शहर में होलिका दहन, शोभायात्रा और मेले के 3062 कार्यक्रम होने हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने खाका खींच लिया है। शहर में 18 सीओ, 51 थाना प्रभारी, 44 इंस्पेक्टर, 573 एसआई लगाए जाएंगे। सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी रहेगी। शुक्रवार रात में आईजी रेंज डॉ राकेश कुमार और एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने पुलिस फोर्स के साथ रूट मार्च किया। इसमें एसपी सिटी राहुल भाटी, सभी सीओ और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे।
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