बरेली। कारोबारी शैलेंद्र खंडेलवाल की राजेंद्रनगर स्थित फर्म किप्स सुपर माॅर्केट के रोस्टेड काजू में मिलावट पाई गई है। जांच में सैंपल फेल होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/न्याय निर्णायक अधिकारी ने तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पिछले साल 13 सितंबर को लिए गए रोस्टेड काजू नमकीन के नमूने की जांच रिपोर्ट नाै अक्तूबर 2024 को आई थी। जांच में यह मिथ्या छाप पाया गया था। तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी मान सिंह निरंजन ने कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में वाद दायर हुआ था। फिर 35-ए रामपुर गार्डन निवासी शैलेंद्र को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।
अब आए फैसले में कहा गया है कि विपक्षी को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन उसने न्यायालय में कोई आपत्ति एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
इस पर न्यायालय ने तीन लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि 30 दिन के अंदर अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में न्याय निर्णायक अधिकारी के पक्ष में जमा कराने का आदेश दिया है। संवाद