ड्यूटी से पहले नहीं हो रही चालकों की अल्कोहलिक जांच
हाईवे पर दौड़ती बस में यात्रियों की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा चालक का होता है। नियम है कि ड्यूटी पर भेजे जाने वाले चालकों की वर्कशॉप में ड्यूटी स्लिप मिलने के बाद ब्रीथ एनालाइजर से अल्कोहलिक जांच की जाए। अगर कोई चालक नशे की हालत में है तो उसको ड्यूटी पर न भेजा जाए, लेकिन परिक्षेत्र के चारों डिपो में चालकों की अल्कोहलिक जांच नहीं कराई जा रही। क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि रिकॉर्ड तलब किया गया है। सभी चालकों की ड्यूटी से पहले अल्कोहलिक जांच का आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 05005-06 बढ़नी-अमृतसर, 05347-48 इज्जतनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, 05101-02 गोरखपुर-नई दिल्ली, 05301-02 मऊ-अंबाला कैंट और 05085-86 छपरा-आनंद विहार विशेष ट्रेनों के अलावा 10 अन्य गाड़ियों का भी संचालन किया जाएगा।