बरेली। जिले का गन्ना अवैध तरीके से सितारगंज (उत्तराखंड) की ओर ले जाने के आरोप में मंगलवार को बहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
बहेड़ी स्थित सहकारी गन्ना समिति के प्रभारी सचिव राजीव सेठ ने सितारगंज स्थित जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक अमर शर्मा, अध्यासी राज भंडारी व बहेड़ी के मंडनपुर निवासी अंकुर शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा तीन (5) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स के प्रधान प्रबंधक अमर शर्मा के खिलाफ इससे पहले चार जनवरी को पीलीभीत जिले के अमरियाथाने में भी इसी आरोप में रिपोर्ट कराई गई थी।
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि गन्ना क्रय अधिनियम मुताबिक, एक चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना दूसरी चीनी मिल को नहीं भेजा जा सकता है। इसके बावजूद जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स के कुछ अधिकारी गन्ना माफिया से सांठगांठ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर गन्ना खरीदकर सितारगंज ले जाते हैं। इसी क्रम में दो मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। यदि मामले नहीं थमे तो फिर रिपोर्ट कराएंगे। ब्यूरो