पोस्टमार्टम में हुआ था हत्या का खुलासा
पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि प्रियांगी की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से इमरान के भाई सलमान, दोस्त अकील उर्फ गुड्डू, मोहम्मद अहमद को भी आरोपी बनाया गया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कोहरवाल की तरफ से कहा गया कि इमरान ने 23 साल की युवती को फंसाकर उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। शादी करने से इनकार पर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी ऑफिस में हत्या कर दी।
साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गड्ढे में दबा दिया। इसलिए दोषी का कठोर दंड दिया जाए। अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर इमरान को दोषी करार दिया जबकि चारों सह आरोपियों को बरी कर दिया। बुधवार को इमरान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान इमरान अदालत में कटघरे में ही मौजूद रहा। सजा सुनते ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया।
बमुश्किल गवाही देने को राजी हुई थी प्रियांगी की दोस्त: एडीजीसी
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कोहरवाल ने बताया शुरू से ही वह इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मुकदमे में प्रियांगी की दोस्त की भी गवाही थी। अदालत में जब गवाही चल रही थी इसी दौरान उसकी शादी होने वाली थी। इस कारण वह गवाही देने से बच रही थी।
तब उन्होंने उसे बहुत समझाया व हिम्मत बंधाई। अपनी दोस्त को न्याय दिलाने की बात कही तब वह मानी और अदालत में गवाही दी। बताया कि प्रियांगी उसे लेकर ही इमरान के कार्यालय में गई थी। करीब डेढ़ घंटे तक वह उसके साथ बैठी रही। यही से तय हो गया कि हत्या कार्यालय में ही हुई है।
बोले पिता- न्याय मिला, लेकिन साथियों का छूटने का मलाल
प्रियांगी के पिता राजेश गंगवार ने बताया कि मुकदमे में उन्होंने व उनकी पत्नी ने गवाही दी। पुलिस ने पहले इमरान को पकड़कर छोड़ दिया था लेकिन जब बाद में अधिकारियों से शिकायत की तब उसे दोबारा पकड़ा। इसी इमरान ने लाश बरामद कराई। राजेश ने कहा कि मुख्य आरोपी को सजा मिली इससे संतुष्टि है लेकिन साथियों के बचने का मलाल रहेगा।