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तैयारियां पूरी, कल से होंगे नामांकन

Fri, 03 Nov 2017 02:33 AM IST
बरेली।
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चुनाच की तैयारी
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प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अर्बन हाट समेत जिले के सभी स्थानों पर बैरीकेडिंग करा दी गई है। चार नवंबर से नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल होंगे। मेयर पद के लिए नामांकन कलक्ट्रेट में अपर उपजिलाधिकारी (सदर) के न्यायालय कक्ष संख्या-14 में दाखिल किए जाएंगे। अर्बन हाट में नगर निगम के 80 पार्षदों के अलावा नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां, रिठौरा और धौराटांडा के नामांकन होंगे। एडीएम (प्रशासन) एसपी सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की अधिसूचना शुक्रवार को जारी करेंगे, जबकि नगर निगम की अधिसूचना शनिवार यानी चार नवंबर को जारी होगी। जिले के सभी स्थानों पर नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल होंगे। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 
 
चुनाव लड़ने के वालों के लिए खास बातेें
0-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के सभी पदों के लिए नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राशि सामान्य वर्ग से आधी है।
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0- जमानत राशि चालान से ट्रेजरी में जमा कराई जानी है। चालान फार्म रिटर्निंग ऑफिसर से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नामांकन पत्र नकद राशि देकर खरीदना होगा।
0- कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र के चार सेट ही जमा कर सकता है। जमानत राशि नकद जमा करने पर रिटर्निंग अधिकारी के पास रसीद जमा करनी होगी। 
0- मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्तावक संबंधित शहर या कस्बे के किसी भी इलाके का निवासी हो सकता है। पार्षद और सदस्य पद के प्रत्याशियों के प्रस्तावक उसी वार्ड के होने चाहिए जिससे वह चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पदों के लिए एक-एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकों के फोटो भी लगेंगे।
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नामांकन के समय ये प्रमाणपत्र देने होंगे
0-प्रत्याशियों को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह एक वर्ष से अधिक अवधि का बकायादार नहीं है।
0-उम्मीदवार जिस इलाके से चुनाव लड़ रहा है, उसकी मतदाता सूची की प्रमाणित सूची भी संलग्न करनी होगी। 
0-आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ ही एक शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर जमा करना होगा।
0-प्रत्याशियों को एक प्रारूप में अपनी संपत्ति का ब्यौरा और आपराधिक इतिहास भी भरकर देना होगा। यह प्रारूप कार्यकारी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास से मिलेगा।
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