गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद
स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी आंवला थाना क्षेत्र के गांव तुमड़िया निवासी महेंद्र और नंदन को तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त कैद में रहना होगा।
सिरौली थाने के तत्कालीन प्रभारी गजेंद्र त्यागी ने 31 जुलाई 2017 को महेंद्र और नंदन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। इनमें स्वतंत्र गवाह भी शामिल रहे। आरोपियों के गैंगचार्ट भी अदालत के समक्ष रखे गए। समाज में भय फैलाकर व अवैध कार्याें के जरिये अर्जित संपत्ति के साक्ष्य भी दिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।