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सात साल से छूटे कर्मचारी अब बनेंगे पीएफ सदस्य

Fri, 06 Jan 2017 01:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
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EPFO
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किसी कारण से एक अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2016 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य बनने से वंचित कर्मचारियोें को एक जनवरी से ईपीएफ सदस्य बनाने का अवसर दिया गया है। इसके लिए नियोक्ता को घोषणापत्र पर ऐसे कर्मचारियों का विवरण देना होगा। ऐसा करने पर न तो कर्मचारियों का अंशदान कटेगा और न ही किसी भी तरह का प्रशासनिक शुल्क अदा करना होगा। ऐसे मामलों में सिर्फ एक रुपये साल के हिसाब से डेमेज शुल्क देना होगा। इस तरह के कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 मार्च तक अभियान चलेगा। इस अवधि में भविष्य निधि सदस्य बनने से वंचित कर्मचारी ईपीएफ संगठन का हिस्सा बन सकेंगे। यह जानकारी  क्षेत्रीय आयुक्त जेपी चौहान ने दी है।
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पीएफ  कमिश्नर ने  बताया कि पहली जनवरी से विभाग ने विशेष योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये योजना वर्तमान में उन जीवित कर्मचारियों पर लागू है, जो नियोक्ता को प्रपत्र 11 भरकर देते हैं। घोषणा पत्र देने के 15 दिन में ही नियोक्ताआें को सभी बकाएदारी जमा करनी होगी। 
चौहान ने बताया कि जिन प्रकरणाें में पहले से ही धारा 7ए/26बी की कार्यवाही चल रही है, उनपर यह योजना लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहली अप्रैल 2016 से पहली बार निधि का सदस्य बनने वाले कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान भी तीन वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार वहन करेगी। क्षेत्रीय आयुक्त चौहान ने बताया कि बरेली क्षेत्र में बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, जेपी नगर, संभल और रामपुर आते हैं। उनका कहना है कि इस योजना से कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलेंगे और नियोक्ताआें का बोझ भी कम होगा। 
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