नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर के बिलों का वितरण शुरू करने के साथ ही छूट का एलान भी कर दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष 30 जून तक कर भुगतान करने वाले करदाताओं को 10 फीसदी की रियायत दी जाएगी। यदि यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है तो छूट की राशि को बढ़ाकर 11 फीसदी कर दिया जाएगा। छूट का यह सिलसिला जून के बाद भी जारी रहेगा, पर इसकी दर में कमी आती जाएगी।
एक जुलाई से 31 अगस्त के बीच कर जमा करने पर 7.5 फीसदी, एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक भुगतान करने पर पांच फीसदी रियायत दी जाएगी। इसके बाद कर जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। करदाताओं को विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कर जमा करने के लिए नगर निगम के साथ-साथ सभी जोनल कार्यालयों में काउंटरों की व्यवस्था की गई है। बिलों के समयबद्ध वितरण के लिए वार्डवार और मोहल्लावार राजस्व निरीक्षकों एवं कर समाहर्ताओं को घर-घर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी असुविधा की स्थिति में नागरिक अपने नजदीकी जोनल कार्यालय या संपत्ति कर विभाग में संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाएं और शहर के विकास में सहभागी बनें। बीते वित्त वर्ष में नगर निगम ने 137.50 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 167 करोड़ रुपये कर वसूली की थी।