एमएलसी चुनाव को लेकर कमिश्नर ने दिए दिशा-निर्देश
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद क्षेत्र खंड स्नातक चुनाव (एमएलसी) की तैयारियों के संबंध में बुधवार को रिटर्निंग ऑफिसर/कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने आयुक्त सभागार में बैठक की। उन्होंने निर्वाचन, मतदान और मतगणना अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) पास जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए हैं। कहा कि अभिकर्ता उसी विधान परिषद क्षेत्र का हो और वह जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पद लाभ पर न हो।
कमिश्नर ने बैठक में मौजूद सभी प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं को बताया कि मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रारुप-18 और पास उपलब्ध करा दिए गए हैं। सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्यरत, राजनीतिक लाभ का पद धारित करने वाले को पास जारी नहीं होगा। निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता स्थानीय निकायों (ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों) के पदाधिकारी यानी सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर, उप महापौर नहीं होने चाहिए।
मतदाताओं को 30 जनवरी का दिया गया अवकाश
अभिकर्ताओं को उसी विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए, जहां के लिए पास जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और बोनाफाइड मतदाता हैं, को मतदान के लिए 30 जनवरी 2023 को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया गया है।
अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि 30 जनवरी को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद नौ जिलों की मतपेटियां परसाखेड़ा स्थित स्ट्रांग रूम हाल नंबर 10 में रखी जाएंगी। मतगणना दो फरवरी 2023 को सुबह आठ बजे से परसाखेड़ा के हाल संख्या-13 में होगी। उन्होंने एमएलसी स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान करने के तरीके के बारे में जानकारी दी।