बरेली। खलील हायर सेकेंड्री स्कूल के शिक्षक आसिफ अली के वेतन भुगतान के मामले में शिक्षा विभाग की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में फजीहत होने के बाद उप शिक्षा निदेशक शिव सेवक सिंह ने अब डीआईओएस को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है।
शिक्षक आसिफ अली का वेतन रोकने का मामला हाईकोर्ट में साल 2015 से चल रहा है। पिछले साल नवंबर में आसिफ को वेतन मिलने लगा जिसके बाद शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपील दाखिल की जो खारिज हो गई थी। सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, उसे भी अब खरिज कर दिया गया है। उप शिक्षा निदेशक ने अब डीआईओएस को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से मशवरा कर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करने का प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस प्रकरण में कुछ समय पहले हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी न करने पर डीआईओएस दफ्तर के प्रधान सहायक श्याम कुमार सिंह समेत दो को निलंबित कर दिया गया था।