बरेली के आंवला में तैनात लेखपाल तेजपाल गंगवार के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लेखपाल पर संक्रमणीय जमीन की मालियत बदलकर पट्टा करने, दो लाख रुपये मांगने और बलपूर्वक जमीन खाली कराने का आरोप है। कोर्ट ने अलीगंज पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
वादीगण यादराम, नेकपाल सिंह, ओमवीर ने कोर्ट को बताया कि आंवला के हाफिजगंज में आराजी संख्या 180, 87, 85 में उनकी जमीन है। ग्राम प्रधान और लेखपाल ने फर्जीवाड़ा कर उसका पट्टा कर दिया। इसका मुकदमा एसडीएम कोर्ट में लंबित है।
इसके बाद भी लेखपाल तेजपाल गंगवार व अन्य 21 सहखातेदार कब्जा छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। दो लाख रुपये नहीं देने पर जेल भिजवाने की धमकी दी गई। लेखपाल के साथ मिलकर शंकरलाल, कल्याण, केसरीलाल व अन्य साजिश रचकर शिकायतें करते हैं। इसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।