जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9(8) के तहत नामांकन की अंतिम तारीख के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की जांच की जाएगी, लेकिन नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक ही पूरी की जा सकेगी।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। हर सप्ताह के अंत तक प्राप्त दावों और आवेदनों का निस्तारण कर सत्यापित आवेदनों की संख्या का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को उपलब्ध कराना होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र का नाम सूची में दर्ज न हो।