अब धर्मस्थलों पर सिर्फ एक ही लाउडस्पीकर लग पाएगा। प्रशासन ने धर्मस्थलों पर निर्धारित मानक में साउंड का पालन कराने के लिए सिर्फ एक ही लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी है। कोई भी धर्मस्थल एक से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजा पाएंगे।
शहर और देहात के धर्मस्थलों से प्रशासन को दो हजार से ज्यादा आवेदन मिले थे। ज्यादातर धर्मस्थलों ने 10 से 15 लाउडस्पीकर लगे होने की जानकारी दी थी। एडीएम सिटी की ओर से एसीएम, संबंधित एसडीएम को धर्मस्थलों पर एक लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने एक लाउडस्पीकर की साउंड ध्वनि ही निर्धारित मानक व्यवसायिक एरिया में 55 से 60 डेसिबल तक पर्याप्त मानी है। आवासीय एरिया में 45 से 55 डेसिबल तक आवाज मान्य है। अगर कोई धार्मिक स्थल अपने परिसर में निर्धारित मानक के अंदर दो लाउडस्पीकर बजा सकता है तो वहां के साउंड सिस्टम का परीक्षण कराने के बाद उसे दो लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इन लाउडस्पीकरों का मुंह परिसर के अंदर ही रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल या निजी समारोह में निर्धारित मानक से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजने की शिकायत पर आवाज का परीक्षण कराने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे के बाद सुबह छह बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।