बहेड़ी। नैनीताल रोड पर सम्राट टॉकीज के पास स्थित नगर पालिका के बेशकीमती तालाब और भट्ठे की जमीन को बचाने के लिए पालिका प्रशासन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब मामले में हाईकोर्ट ने डीएम-एसडीएम को नोटिस भेजकर फिर से कार्यवाही से संबंधित जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। नगर पालिका परिषद की ओर से दायर रिट में 1991, 1992 और 1994 में पारित आदेशों को चुनौती दी गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला करीब 32 साल पुराना है। इस तालाब को लेकर वर्ष 1964 में भी आदेश हुए थे, जिसकी पत्रावली खोजी जा रही है, लेकिन अभी तक मिल नहीं रही है।
इधर, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी नगर पालिका के तालाब को बचाने की मुहिम में जुट गया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। बता दें कि नगर पालिका के तालाब व भट्ठे पर लोगों ने कब्जा कर निर्माण करवा लिया था। इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी थी।
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नगर पालिका के इस तालाब को बचाने के लिए दोबारा से रिट दायर की गई है। पिछले आदेशों को भी चुनौती दी गई है। पालिका प्रशासन बेशकीमती तालाब को बचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है।
- शशि प्रभा चौधरी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बहेड़ी