फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: जिला सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन पर गैर जमानती वारंट जारी

विज्ञापन
विज्ञापन
नवाबगंज। ब्लाॅक प्रमुख और उनके परिजनों के 44 लाख रुपये न लौटाना जिला सहकारी क्रय विक्रय समिति के पूर्व चेयरमैन को महंगा पड़ गया। उनके द्वारा दिए गए चेक के बाउंस होने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख छह जून तय की है।
विज्ञापन


कस्बे के मोहल्ला चाणक्यपुरी निवासी जिला सहकारी क्रय-विक्रय समिति के पूर्व चेयरमैन शत्रुघन सिंह और ब्लाॅक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार के पति अनुज कुमार गंगवार के बीच पारिवारिक संबंध थे। ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार का आरोप है कि माह दिसंबर, वर्ष 2020 में शत्रुघन सिंह उनके घर आए और उनके पति को बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्यमंत्री विद्युत विभाग का पद मिलने वाला है। उन्हें 44 लाख रुपये की सख्त जरूरत है। इस पर उनके पति ने उनके साथ ही स्वयं के और अपने परिजनों से रुपये एकत्र कर उन्हें 44 लाख रुपये दे दिए।
एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्होंने रुपये वापस नहीं किए तब ब्लाॅक प्रमुख ने उनसे अपने और परिजनों के रुपयों का तकादा किया तो वह उन्हें टरकाने लगे। कानूनी कार्रवाई की बात कहने पर पूर्व चेयरमैन ने उन्हें और परिवार के अन्य लोगों को दो-दो लाख रुपये नकद देने के साथ ही नौ-नौ लाख रुपये के चेक दे दिए। उन्होंने चेक को खाते में लगाया, लेकिन उसके खाते में रुपये न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। उन्होंने अधिवक्ता राजीव गंगवार के माध्यम से मुंसिफ कोर्ट में वाद दायर किया। अब कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें