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Bareilly News: अब मानचित्र और एनओसी के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़, पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन

Fri, 08 Aug 2025 10:27 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को नई भवन उपविधि और जोनिंग रेगुलेशन की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने किया। कार्यशाला में नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। 
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मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल व बीडीए के अफसर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में मानचित्र स्वीकृति और विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए अब आवेदकों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) जल्दी ही एक पोर्टल लांच करेगा। इसमें आवेदन करने पर एनओसी की स्टेट्स रिपोर्ट आपको पता लगती रहेगी और बीडीए के अधिकारी निगरानी कर सकेंगे। अगर तय समय सीमा में मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया तो संबंधित विभाग और उसके अधिकारी- कर्मचारी की जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी। 

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बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने नई भवन उपविधि और जोनिंग रेगुलेशन की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें उद्यमी, वास्तुविद्, चिकित्सक, भवन निर्माता और इनके संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। शुभारंभ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने किया। 

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मुख्य नगर नियोजक अजय कुमार सिंह और बरेली विकास प्राधिकरण की सचिव वंदिता श्रीवास्तव ने भवन उपविधि के प्रावधानों और लोगों के सवालों के जवाब दिए। सवाल उठा की शहर में मिक्सड लैंड (मिश्रित भूउपयोग) कहां-कहां अनुमन्य है। मिक्सड लैंड यूज शुल्क देकर कर सकेंगे या बिना शुल्क के। जवाब में बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कुछ बिंदुओं पर शासन से जानकारी मांगी गई है। आने पर अपडेट करेंगे। 

रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मंशा 
बीडीए उपाध्यक्ष ने नए प्रावधानों से होने जा रहे लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कहीं कोई अड़चन आए तो तत्काल संपर्क करें। शासन की मंशा प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है। इसलिए लंबे समय तक चले मंथन के बाद आवासीय क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक निर्माण और मिश्रित भू-उपयोग की भी अनुमति प्रदान की गई है।

कार्यशाला में इन प्रावधानों की दी गई जानकारी 
  • कृषि भूमि में सात मीटर चौड़ी सड़क के किनारे उद्योग की स्थापना कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा 12 मीटर चौड़ी सड़क पर थी।  
  • शहरी क्षेत्र में नौ मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 2000 वर्गमीटर तक का होटल-रेस्टोरेंट बना सकेंगे।
  • 3000 मीटर से उससे बड़े भूखंड में होटल आदि का निर्माण के लिए सामने की सड़क 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। 
  • आवासीय क्षेत्र में अपने भवन के 25 प्रतिशत हिस्से में अधिवक्ता, सीए, सीएस, वास्तुविद और अन्य पेशेवर लोगों के लिए कार्यालय बनाने की सुविधा होगी। 
  • सेटबैक छोड़ने के बाद शेष हिस्से में पूरा निर्माण कर सकेंगे। आवासीय क्षेत्र में भूखंड के 25  प्रतिशत हिस्से में होम स्टे, क्रेच आदि खोल सकेंगे।
  • नया पोर्टल फास्ट-फास्ट जल्दी ही आएगा। तब तक यूपीओबीपीएएस पर ही आवेदन करने होंगे।      
  • अगर हेरिटेज जोन में होटल बनाना है और सड़क सात मीटर से कम चौड़ी है तो निर्माण कर सकेंगे।
  • पुराने मामलों में कंपाउंडिंग की सहूलियत मिलेगी। आवेदन कर सकेंगे। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
  • अगर किसी निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण आदेश हो चुका है और कहीं पर मामला लंबित है तो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं। 
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बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि तय समयसीमा में बिना अड़चन के मानचित्र स्वीकृत कराने की तैयारी है। मानचित्र स्वीकृति में कहीं कोई दिक्कत आती है तो समाधान कराएंगे। अवैध निर्माण की भी निगरानी रहेगी।   
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