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Bareilly News: अवैध खनन और अधिकारियों पर जानलेवा हमले के दो आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं

Mon, 20 Jul 2026 12:52 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज अभय श्रीवास्तव ने बरेली-नैनीताल हाईवे पर 14 जनवरी को अधिकारियों को कुचलने की कोशिश और अवैध खनन के आरोपी भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर जटान निवासी अलीम शाह और रम्पुरा माफी निवासी निजामुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को निरस्त कर दी।
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अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम ने शाम पांच बजे टोल प्लाजा पर अवैध खनन कर बालू ला रहे वाहनों को रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान 40 ट्रकों को पकड़ा गया। राजस्व निरीक्षक राजीव कुमार, उप आबकारी निरीक्षक सुभाष चंद्र और यात्री-माल कर अधिकारी रमेश चंद्र प्रजापति सहित टीम ट्रकों को रोकने का प्रयास कर रही थी।
खनन दस्तावेज जांचे बिना भाग रहे ट्रकों ने अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से कुचलने की कोशिश की। अधिकारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उप निरीक्षक कृष्णपाल को मामूली चोटें आईं।
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ट्रक बैरिकेड तोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस ने कई वाहनों को पकड़ा। आरोपी अलीम शाह और निजामुद्दीन ने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने दोनों की याचिका निरस्त कर दी है।

शांति भंग और चोट पहुंचाने में तीन सगे भाई दोषी करार
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार उपाध्याय ने शांति भंग और चोट पहुंचाने के मामले में सगे भाई किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जखीरा निवासी राजा, गुड्डू और पप्पू दोषी करार दिया है। उन्हें छह माह की परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश भी दिया है। किला थाने में जीशान ने 25 अप्रैल 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जखीरा बगिया के पास शाम छह बजे राजा, गुड्डू और पप्पू ने उसे घेर लिया और गालियां देते हुए उसे लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। जहीर अंसारी जौहर ने उसे बचाया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी थाना कैंट क्षेत्र के गांव चौबारी निवासी रोहित के खिलाफ शनिवार को स्थायी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आरोपी पांच चाल से अदालत में पेश नहीं हो रहा। इस मामले में गवाह तौफीक और चंद्रपाल के बयान दर्ज हो चुके हैं। कोर्ट ने एसएसपी बरेली को आदेश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाए।
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पॉक्सो एक्ट के दो मामलों में अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत
बरेली। स्पेशल जज नम्रता अग्रवाल ने पॉक्सो एक्ट के दो मामलों में शनिवार को अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत कर ली। नवाबगंज थाने में वर्ष 2018 में नाजिम, शफीक अहमद, नाजिश, रईस, सायरा खातून के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पीड़िता ने बयान बदल दिया। दूसरा प्रकरण भी नवाबगंज का ही है। एक गांव के यशपाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत वर्ष 2023 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में वादी ने 15 जुलाई 2026 को कोर्ट में बयान दिया कि वह मुकदमा चलाना नहीं चाहता। अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट है।
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