बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नए नियम जारी किए हैं। ये निर्देश शैक्षणिक माहौल, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर रवेंद्र सिंह ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
नए नियमों के तहत, विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ लाना पूरी तरह वर्जित है। इसमें ड्रग्स, शराब, नशीली दवाएं और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं भी परिसर में नहीं लाई जा सकेंगी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार पर सभी डिलीवरी एजेंटों की जांच की जाएगी। उनके वाहनों और डिलीवरी बैग की भी अनिवार्य जांच होगी। परिसर में प्रवेश के लिए प्रत्येक डिलीवरी बॉय को अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्हें गेट रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि भी दर्ज करानी होगी। यदि कोई डिलीवरी प्रतिनिधि मादक पदार्थ या अवैध सामग्री के साथ पाया जाता है, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से तत्काल एफआईआर दर्ज होगी। संबंधित डिलीवरी कंपनी को विश्वविद्यालय परिसर में सेवा देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों, वार्डनों, शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की है। उनसे कहा गया है कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा प्रभारी को दें।