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Bareilly News: नगर निगम ने आईवीआरआई को भेजा नोटिस, जल्द चुकाना होगा 59.18 करोड़ का बकाया टैक्स

Thu, 05 Feb 2026 06:17 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली में आईवीआरआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम में आईवीआरआई को नोटिस भेजा है। जिसमें चालू वित्त वर्ष अंत तक टैक्स की बकाया धनराशि जमा करने के लिए कहा गया है। 
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नगर निगम बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में नगर निगम ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) को 59.18 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। आईवीआरआइ निगम में टॉप 10 बकायेदारों की सूची में शामिल है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल ही में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद उठाया गया है।

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नगर निगम में आईवीआरआई पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया बताया था। कई नोटिस के बाद भी आईवीआरआई की ओर से रकम जमा नहीं कराई गई। जिसके बाद दोनों पक्ष का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। नगर आयुक्त की ओर से आईवीआरआई के निदेशक को पत्र लिखकर चालू वित्त वर्ष के अंत तक बकाया कर जमा करने को कहा गया है। 

जल्द धनराशि जमा करने के निर्देश 
नगर निगम की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार, आईवीआरआई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सिविल अपील सं. 507/2011) मामले में 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसी आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के बकाया टैक्स की गणना की है। नगर निगम ने संस्थान को यह धनराशि जल्द सरकारी कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। 

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नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि संस्थान को इस बिल या धनराशि के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वे साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। समय रहते प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा, भुगतान न करने की स्थिति में नगर निगम आगे की वैधानिक कार्रवाई कर सकता है।

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आईवीआरआई को रकम जमा करानी होगी। आईवीआरआई निगम के बड़े बकाएदारों की सूची में शामिल है। रकम जमा होने के बाद राजस्व में वृद्धि होगी। 
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