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Bareilly News: मारिया फ्रोजन पर अनुमति से अधिक पशु काटने का आरोप, छह हफ्ते में रिपोर्ट तलब

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पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के आरोपों का एनजीटी ने लिया संज्ञान, गठित की चार सदस्यीय समिति
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बरेली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के आरोपों का संज्ञान लिया है। अनुमति से अधिक पशु काटने के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर छह हफ्ते में रिपोर्ट तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने की।

आवेदक का आरोप है कि संबंधित इकाई अनुमन्य सीमा से अधिक पशुओं की कटान कर रही है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना उपचारित अपशिष्ट जल को परिसर के बाहर छोड़ रही है। आवेदक ने यह भी कहा कि उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 24 जून 2025 को इकाई का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई उल्लंघन पाए गए थे। एक सितंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
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अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और जिलाधिकारी बरेली की संयुक्त समिति गठित की है। संयुक्त समिति स्थलीय निरीक्षण कर पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की स्थिति का आकलन कर छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। ब्यूरो
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