पॉक्सो एक्ट में दोषी सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी बहेड़ी के एक मोहल्ले के निवासी कृष्णपाल उर्फ छोटू, बंटी मौर्य (सगे भाई) और टीकाराम को पांच-पांच साल की कैद और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक महिला ने बहेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो जनवरी 2018 की रात सात बजे कृष्णपाल उसके घर में घुस आया।उसने नाबालिग बेटी से छेड़खानी की। बेटी के चीखने पर परिवार के लोग जाग गए। इसके बाद कृष्णपाल गालियां और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए चला गया।
कुछ देर के बाद कृष्णपाल ने अपने भाई बंटी और दोस्त टीकाराम के साथ आकर मारपीट की। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी।अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कृष्णपाल, बंटी और टीकाराम को पॉक्सो एक्ट, मारपीट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर में बवाल के आरोपियों ने जमानत के लिए किया हाईकोर्ट का रुख
शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने लगे हैं। आठ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बारादरी थाने में दर्ज मामले में नामजद अजमल रफी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। नामजदों में अग्रिम जमानत का यह पहला मामला है।
बवाल के आठ आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी। सात की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है। बवाल के 22 आरोपियों को अब तक जिला सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। 10 आरोपियों की नियमित जमानत याचिकाएं अदालतों में विचाराधीन हैं। दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट निरस्त कर चुका है। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की ओर से भी उसके वकील ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में पांच जमानत याचिकाओं पर 13 मार्च को सुनवाई होनी है।