किसी गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो और वह किसी घटना का पूरा विवरण याद रख सके। गवाह टेप रिकॉर्डर की तरह काम करेगा, यह अव्यावहारिक है। यह टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने हत्या में दोषी भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कुड्डा निवासी राजवीर और उसके पुत्रों अवधेश व कल्लू को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी ओमपाल की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।