बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सिरौली थाना क्षेत्र के अरविंद को 10 साल की कैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने किशोरी को नलकूप पर पूरी रात बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। जुर्माना की रकम जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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सिरौली थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जून 2023 को उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी। रास्ते में अरविंद ने उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने नलकूप पर ले गया और रातभर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के बाद सुबह को उसे वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी।
किशोरी और आरोपी के कपड़ों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों को सुना। साक्ष्यों का अध्ययन कर अरविंद को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई है।