नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने शुक्रवार को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी के दोषी कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शिलेंद्र को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 दिसंबर 2020 को गांव के ही शिलेंद्र ने उसकी 14 साल की बेटी को बदनीयत से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने शिलेंद्र को घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने शुक्रवार को पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के गांव रम्पुरिया निवासी दीन दयाल को अपहरण और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
देवरनियां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीन दयाल की ननिहाल उसके गांव में है। वह अपनी ननिहाल आया हुआ था। 21 मई 2015 की रात दीन दयाल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर अगवा कर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पीड़िता बयानों पर अडिग रही। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दीन दयाल को अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।