भतीजे की हत्या में दोषी चाचा को उम्रकैद
स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने शनिवार को भमोरा थाना क्षेत्र के गांव ब्रहमपुर निवासी प्रधान के देवर जंडैल सिंह की हत्या में दोषी वेदपाल (मृतक का चचेरा चाचा) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 61 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जंडैल सिंह की मेड़ के विवाद में 24 जून 2019 को दिनदहाड़े 315 बोर की पौनिया से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जंडैल सिंह ब्रहपुर की ग्राम प्रधान सीता देवी के देवर थे। प्रधान के पति रमेश ने भमोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उनका छोटा भाई जंडैल सिंह 26 जून 2019 को दोपहर खेत पर मेड़ बनाने का काम कर रहे थे। वहां देवपाल, उसका बहनोई सूरजपाल और भांजा सूरज पहले से मौजूद थे।
ये लोग मेड़ बांधने का विरोध करने लगे। कारण पूछने पर वेदपाल ने 315 बोर की पौनिया से जंडैल सिंह के सीने पर गोली मार दी। इससे उनके भाई की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद रमेश पर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली लगने से वह घायल हो गए।
विवेचना के बाद पुलिस ने वेदपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वेदपाल को जंडैल सिंह की हत्या और रमेश पर जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।