बरेली में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए शनिवार को यह फैसला सुनाया।
बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी यशपाल को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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अलीगंज थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 अक्तूबर 2023 को शाम सात बजे उसकी पांच साल की बेटी घर के बाहर परचून की दुकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान यशपाल उसको टॉफी दिलाने का लालच देकर पड़ोस के मकान में ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोती हुई घर आई और मां को पूरी घटना बताई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। गवाही, पीड़िता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यशपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।