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Bareilly News: चार दिन और पुलिस के पास रहेगा महमूद, टीम उगलवाएगी राज

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बरेली। धर्मांतरण का आरोपी महमूद बेग अभी चार दिन और पुलिस की हिरासत में रहेगा। इसके बाद उसे जेल में दाखिल किया जाएगा। इस अवधि में पुलिस धर्मांतरण गिरोह से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ ही उसे ले जाकर साक्ष्यों की बरामदगी भी कर सकती है।
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जीआईसी के प्रवक्ता नेत्रहीन प्रभात उर्फ हामिद का धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के चार आरोपियों को भुता थाना पुलिस पहले जेल भेज चुकी है। इस मुकदमे में रहपुरा चौधरी निवासी इमाम महमूद बेग वांछित था। इसी मामले में महमूद की पत्नी परवीन अख्तर ने हाईकोर्ट में अवैध हिरासत का आरोप लगाकर अर्जी डाल रखी थी।
पुलिस ने महमूद बेग को गिरफ्तार कर सात सितंबर को स्थानीय कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महमूद बेग की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब प्रयागराज से इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बरेली पुलिस की विशेष टीम आरोपी को लेकर लौट रही है। आरोपी मंगलवार तड़के तक भुता थाने पहुंचेगा। फिर चार दिन तक वह भुता पुलिस की हिरासत में रहेगा।
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फुटेज में महमूद को नहीं दिखा सके, वकील ने जवाब देने के लिए मांगा वक्त
महमूद बेग की पत्नी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने एसएसपी अनुराग आर्य को हाजिर होने का आदेश दिया था। एसएसपी ने अदालत में हाजिर होकर हलफनामा दाखिल किया। पुलिस के मुताबिक हलफनामे में धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में महमूद बेग की संलिप्तता के तमाम साक्ष्य थे। इस बीच महमूद के वकील ने आरोप लगाया कि एसओजी ने 20 अगस्त को महमूद की गिरफ्तारी घर से की थी। इसके प्रमाण भी हैं। बताते हैं कि वकील ने जो प्रमाण दिखाए, उसमें सादा कपड़ों में टीम दिख रही थी, लेकिन महमूद नहीं था। तब एसएसपी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि महमूद के साथ पुलिस टीम का फोटो दिखाएं। तब वकील ने सफाई दी कि उस वक्त महमूद को टीम ने गाड़ी में बैठा रखा था, इसलिए उसका फोटो नहीं है। पुलिस ने बताया कि शासकीय अधिवक्ताओं के तर्क व हाईकोर्ट में दिए गए पुलिस के हलफनामे का जवाब देने के लिए महमूद बेग के वकील ने दस दिन का समय मांग लिया। ब्यूरो

हाईकोर्ट ने बरेली पुलिस के सभी तर्क और पेश किए साक्ष्यों पर भरोसा जताया है और भविष्य में किसी पुलिस अधिकारी या आरोपी को लाने की जरूरत नहीं बताई है। आरोपी महमूद बेग अभी चार दिन और पुलिस रिमांड पर रहेगा। धर्म परिवर्तन के रैकेट के बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। जरूरत के आधार पर साक्ष्य संकलन कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। - अंशिका वर्मा, एसपी दक्षिणी
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