बरेली। कोरोना संक्रमण से शिक्षक की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आश्रितों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, फरीदपुर के बीरपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक राजपाल की 15 अप्रैल 2021 को पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी थी। नौ मई 2021 को वह कोरोना संक्रमित पाए गए और पांच जून 2021 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी मौत के 52 दिन बाद मुआवजे का क्लेम किया तो यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया गया कि कोविड संक्रमित होने के 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर ही अनुग्रह राशि का प्रावधान है।
पीड़ित की पत्नी सरोज देवी ने इस आदेश के खिलाफ वर्ष 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अक्तूबर 2025 में जिला प्रशासन को पूर्व निर्णयों के आलोक में दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद भुगतान न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद शासन स्तर पर समीक्षा हुई और 30 लाख की अनुग्रह राशि मंजूर कर दी गई। जिला पंचायती राज अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि शासन के निर्देश पर अनुग्रह राशि निर्धारित समय में पीड़ित परिवार के खाते में पहुंच जाएगी।