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बरेली में 25 मार्च तक लॉक डाउन

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बरेली के व्यस्ततम चौराहे पर पसरा सन्नाटा। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी

बरेली। कोरोना वायरस के खतरे के बीच रविवार को जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सब्जी, दूध, खाद्य सामग्री और दवाईयों की दुकानें, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त एंबुलेंस-अस्पताल के वाहनों और डॉक्टरों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। जिले की सीमाओं पर भी आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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रविवार को सुबह सात से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते शासन ने सूबे के अन्य कई जिलों के साथ बरेली को भी 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन करने की घोषणा की है। इसके साथ प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। डीएम नितीश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है। इस दौरान किसी को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल बहुत जरूरी स्थिति और खाद्य सामग्री, दवा, दूध आदि के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की छूट मिलेगी। इसके अलावा अस्पताल या बैंक संबंधी काम के लिए भी अनुमति मिल सकती है। डीएम ने बताया कि जिले की सीमाओं पर चौकसी रहेगी। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी को जिले में आने-जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पंप पर केवल आवश्यक वाहनों को ही तेल की आपूर्ति होगी।

जरूरी व्यवस्थाओं के लिए वार्डवार लगेगी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी

लॉकडाउन के दौरान भी वार्डों में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम और राजस्व विभाग के स्टाफ को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये मजिस्ट्रेट वार्डों में सफाई व्यवस्था के साथ दवा और खाद्य सामग्री को खुलवाना सुुनिश्चित करेंगी। डीएम ने बताया कि इन दुकानों पर कोई भीड़ न लगाए, इसकी मानीटरिंग भी मजिस्ट्रेट पुलिस के सहयोग से करेंगे।

‘लॉकडाउन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कैसे होगी, इसकी प्लानिंग बना ली गई है। वार्डों में भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।’
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- नितीश कुमार, जिलाधिकारी
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