कोर्ट ने थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव केशोपुर निवासी इब्राहीम, रसूलापुर चौधरी के गुडडू, इस्लामनगर गौटिया के अकील व रसूलापुर चौधरी के अकीना को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अकील पर 65 हजार, गुडडू, अकीना व इब्राहीम पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि आरक्षी परमेंद्र सिंह के परिजनों को दी जाएगी। एक अभियुक्त इन्ना की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
हत्या के दोषी को उम्रकैद
अभियुक्त कुंवरपाल व सत्यपाल असलहों से लैस होकर रात एक बजे उनके घर आए और मुन्नी देवी को खींच कर ले जाने लगे। सोनपाल के पिता पोथीराम ने विरोध किया तो कुंवरपाल ने उनको गोली मार दी और मुन्नी देवी को साथ ले गए। पुलिस ने कुंवरपाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने अभियोजन का पक्ष रखा। कोर्ट ने कुंवरपाल को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।