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हत्यारे पति को उम्रकैद: दहेज में भैंस न मिलने पर पत्नी को जिंदा जला दिया था; तीन साल बाद मिला इंसाफ

Fri, 14 Jul 2023 10:32 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बरेली जनपद में दहेज में भैंस नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना भमौरा थाना क्षेत्र की है। हत्यारे पति ने मिट्टी का तेल डालकर पत्नी को जिंदा जला दिया था। इस हत्याकांड में तीन साल बाद अदालत ने बृहस्तपिवार को फैसला सुनाया।  

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मृतका के पिता ने 10 मार्च 2020 को लिखाई रिपोर्ट में बताया था कि उसने बेटी राधा की शादी आलमपुर जाफराबाद के राजेश से चार साल पहले की थी। उनके दो बच्चे आयुष व चमन हुए। बेटी के ससुराल वाले दहेज में भैंस और सोने की जंजीर मांग रहे थे। बेटी की सास रामश्री, जेठ मुनेश, जेठानी रीना देवी उसे प्रताड़ित करती थीं। 

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17 मार्च 2020 को हुई थी मौत 

10 मार्च 2020 को वादी को किसी ने फोन पर बताया कि उसकी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 17 मार्च 2020 को उसकी मौत हो गई। विवेचना के बाद पति राकेश व सास रामश्री के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। 

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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने 10 गवाह पेश किए। अदालत ने मृतका की सास रामश्री को बरी कर दिया। पति राजेश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
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