17 मार्च 2020 को हुई थी मौत
10 मार्च 2020 को वादी को किसी ने फोन पर बताया कि उसकी बेटी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। 17 मार्च 2020 को उसकी मौत हो गई। विवेचना के बाद पति राकेश व सास रामश्री के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।
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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने 10 गवाह पेश किए। अदालत ने मृतका की सास रामश्री को बरी कर दिया। पति राजेश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।