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मंडी परिषद लाइसेंस निलंबित

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बरेली। पिछले माह आंवला तहसील में गरीबों को वितरण होने वाला सरकारी चावल पकड़े जाने के बाद मंडी परिषद ने अब आरोपी आढ़ती का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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आंवला क्षेत्र में 30 अप्रैल की रात एक ट्राली में लदा सरकारी चावल पकड़ा गया था। इसके बाद आपूर्ति विभाग, पुलिस और तहसील स्टाफ मामला रफादफा करने में जुट गया। मंडी सहायक संदीप कुमार ने भी जुर्माना वसूलकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। दो दिन बाद मामला डीएम तक पहुंचा तो पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन फिर भी पुलिस थाने खड़ी चावल लदी ट्राली छोड़ने की कोशिश करती रही। अमर उजाला ने इस गोलमाल को उजागर किया तो जब्त चावल नहीं छोड़ा गया।
इस बीच मंडी उप निदेशक शिवमंगल सिंह चंदेल ने मामले की जांच शुरू करा दी। जांच में पाया गया कि लाइसेंसी कस्सार ट्रेडिंग कंपनी चंदपुर मऊ ने लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया है। लाइसेंसी ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर चावल का कारोबार करने की कोशिश की है, जो मंडी नियमों के विपरीत है। लिहाजा उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
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मंडी लाइसेंस नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोपी कस्सार ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। लाइसेंसी ट्राली से चावल का कार्यक्षेत्र से बाहर कारोबार करने का आरोपी पाया गया है। - शिवमंगल सिंह चंदेल, उप निदेशक मंडी परिषद
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