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Bareilly News: वादी और दो गवाह पक्षद्रोही, जानलेवा हमले में तीन आरोपी बरी

Sat, 27 Sep 2025 11:59 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक राघवेंद्रमणि ने बृहस्पतिवार को वादी और दो गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण जानलेवा हमले में आरोपी हाफिजगंज थाने के गांव लभेड़ा निवासी रशीद, जलीस और शफीक अहमद को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट में मिथ्यापूर्ण साक्ष्य पेश करने के लिए वादी को नोटिस जारी करने और उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत कार्रवाई का आदेश भी दिया है।
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हाफिजगंज थाने के गांव लेभेड़ा निवासी शमशाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी 2015 को सुबह 8:18 बजे उसका बेटा खालिद दुकान खोलने जा रहा था। रास्ते में रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर रशीद, जलीस और शफीक अहमद ने उसके भाई को घेरकर हमला कर दिया। वह और उसका भाई अनवर बचाने पहुंचे तो उनको भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 324, 504, 308 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने 20 जुलाई 2024 को आरोपियों के खिलाफ आरोपों का विचरण शुरू किया। सुनवाई के दौरान वादी शमशाद अली ने बयान दिया कि उसने लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रशीद, जलीस और शफीक अहमद को उसने अपने बेटे खालिद व अनवर को पीटते, हमला करते नहीं देखा।
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अनवर व खालिद ने भी बयान दिया कि उनपर रशीद, जलीस और शफीक अहमद ने हमला नहीं किया। वह भगदड़ के दौरान खडंजा पर गिरने से घायल हो गए। कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए वादी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
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