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Bareilly News: किशोरी को अगवा कर जबरन शादी, फिर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कड़ी कैद

Sat, 30 May 2026 01:48 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
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बरेली के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-एक) रामानंद ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के दोषी कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी उदयवीर को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कड़ी कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के पिता भूरे सिंह को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।

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कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार जून 2020 को परिचित उदयवीर उसकी 14 साल की बेटी को अगवा कर ले गया। उदयवीर के पिता भूरे सिंह ने भी उसका सहयोग किया। बेटी घर में रखे 50 हजार रुपये और एक लाख के जेवर भी साथ ले गई। उदयवीर ने उसकी बेटी से जबरन शादी कर ली और उसके साथ दुष्कर्म किया।

विवेचना के बाद पुलिस ने उदयवीर और भूरे सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। पीड़िता अपने बयानों पर अडिग रही। हालांकि, भूरे सिंह के खिलाफ साक्ष्यों का अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उदयवीर को अपहरण और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भूरे सिंह बरी कर दिया।

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अपहरण के दो दोषियों को सात-सात साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर कहार ने क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव ढकिया बर्फनी निवासी सुखलाल और नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव यासीननगर निवासी मोहम्मद नबी को शुक्रवार को अपहरण का दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

नवाबगंज थाने में हजारी लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा राजकुमार उर्फ राजू रानीगंज के पास स्थित एक राइस मिल में काम करता था। इसी मिल में सुखलाल भी नौकरी करता था। पास ही स्थित दूसरी मिल में मोहम्मद नबी काम करता था। राजू और मोहम्मद नबी एक-दूसरे से परिचित थे। दो नवंबर 2017 की रात आठ बजे सुखलाल और मोहम्मद नबी उसके बेटे को चौबारी मेला घुमाने के बहाने ले गए। दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक राजू राइस मिल नहीं पहुंचा। हजारी लाल ने आरोप लगाया कि सुखलाल और मोहम्मद नबी ने उसके बेटे को गायब कर दिया है। राजू के जूते, कपड़े और मोजे दिखाकर कहा कि रामगंगा में नहाते समय वह डूब गया।

जांच के बाद पुलिस ने सुखलाल और मोहम्मद नबी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह व साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुखलाल और मोहम्मद नबी को अपहरण का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या के दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के नई बस्ती रुड़की रोड निवासी छोटू उर्फ तस्लीम को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच साल की कड़ी कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

बहेड़ी के मोहल्ला शेरनगर निवासी आसिफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई आरिफ 10 अप्रैल 2022 को शाम को घर से कस्बे में कुछ काम से गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। आरिफ के साले बिलाल ने सूचना दी कि आरिफ का शव सकलैन नगर जाने वाले रास्ते पर समशुल के प्लॉट में पड़ा है। किसी ने आरिफ की सिर कुचल कर हत्या कर दी है। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच में छोटू का नाम प्रकाश में आया। यह भी सामने आया कि छोटू और आरिफ के बीच बीड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था। अन्य साक्ष्य भी मिले।

जांच के बाद पुलिस ने छोटू के खिलाफ हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छोटू को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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