भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश
बरेली। त्योहारों के दौर में बाजार में खराब मिठाइयों की खपत रोकने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मिठाइयों के कंटेनर या ट्रे पर यह सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है कि वे कब खाने के लिए उपयुक्त रहेगी। यानी मिठाई बेचने वालों को उस पर ‘बेस्ट बीफोर डेट’ लिखनी होगी। उधर, खुद मिठाई कारोबारियों ने साफ किया है कि बंगाली और छेने की मिठाइयां बनने के बाद 12 घंटे के अंदर खाना ही स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रहता है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से जारी निर्देशों के बाद एफएसडीए आयुक्त अनिता सिंह ने सभी सहायक आयुक्त और जिला अभिहित अधिकारियों से कहा है कि वे मिठाई की दुकानों पर नए नियम प्राथमिकता के साथ लागू कराएं। मिठाई के शोरूम में सभी मिठाइयों के कंटेनर या ट्रे पर अनिवार्य रुप से ‘वेस्ट बीफोर डेट’ प्रदर्शित करनी होगी। कारोबारी चाहें तो मिठाइयों के निर्माण की तिथि भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आयुक्त के मुताबिक यह आदेश सभी मिठाइयों पर लागू होगा। कारोबारी ‘वेस्ट बीफोर डेट’ की घोषणा करने में मिठाइयों की प्रकृति और स्थानीय परिस्थिति का भी ध्यान रखेगा। उन्होंने साफ किया है कि आदेश की विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण वेबसाइट भी देखी जा सकती है।
आयुक्त के मुताबिक यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में लागू कर दी है। जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने सभी खाद्य निरीक्षकों से कहा कि वे मिष्ठान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर नए निर्देशों का पालन कराएं। उधर कुछ मिठाई कारोबारियों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
कुछ शोरूम पर सूचना प्रदर्शित की गई है कि बंगाली और छेने की मिठाई 12 घंटे के अंदर खाना ही सुरक्षित रहता है। कारोबारियाें के मुताबिक ये मिठाइयां सिर्फ 12 घंटे सुरक्षित रहती हैं, इसके बाद इन्हें खाना जोखिम उठाने जैसा है। वैसे भी कोई भी मिठाई ज्यादा से ज्यादा पांच दिन तक ठीक रह सकती है। मिठाइयों को फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है।
हम तो पहले से ग्राहकों को बता रहे थे कि कौन सी मिठाई कब तक सुुरक्षित रहती है लेकिन अब एफएसडीए ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बंगाली मिठाइयां 12 घंटे में इस्तेमाल करना बेहतर है। क्योंकि इसके बाद वह खराब होने लगती है। - देवेंद्र खंडेलवाल, मिठाई कारोबारी
कौन सी मिठाई कब तक सुरक्षित रहेगी। इसका प्रदर्शन काउंटरों पर करने का फैसला उपभोक्ताओं के हित में है। विभाग से मिली नए नियमों की जानकारी के अनुसार ही प्रतिष्ठान पर उनका पालन करेंगे। - राजेश कुमार, मिठाई निर्माता
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मिठाई के निर्माण और किस तिथि तक उसे इस्तेमाल करना है, यह सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। सभी मिठाई कारोबारियों को इसका पूरी तरह पालन करना है। - संजय पांडे, एफएसडीए सहायक आयुक्त