एडीएम सिटी डॉ. आरडी पांडेय ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी
बरेली। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन से जारी नाइट कर्फ्यू के आदेश का अब कड़ाई से पालन कराने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इसके तहत 31 दिसंबर को रात दस बजे के बाद किसी होटल, रेस्त्रां, हाल या लॉन में पार्टी का आयोजन होते मिलने पर संचालक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर कराने की चेतावनी दी गई है।
बरेली में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन दो दिन पहले यूनाइटेड किंगडम से लौटे एक युवक को संदिग्ध माना जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसका सैंपल लखनऊ की लैब भेजा जा चुका है, हालांकि अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा है।
एडीएम सिटी डॉ. आरडी पांडेय ने बताया कि रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया है। रात दस बजे के बाद अतिआवश्यक कार्य अथवा किसी मरीज के इलाज के संबंध में ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। कहीं भी नए साल के जश्न का रात दस बजे के बाद आयोजन मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस को भेजकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट और पुलिस को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।
जश्न के लिए दो लोगों ने मांगी अनुमति
एडीएम सिटी ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए सिर्फ दो लोगों ने ही अनुमति मांगी है। उन्हें भी रात दस बजे तक ही कार्यक्रम करने की अनुमति मिलेगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल के मानकों का निरीक्षण करेगी। उसकी संस्तुति पर ही अनुमति दी जाएगी। अगर निर्देश का उल्लंघन होता मिला तो एफआईआर कराई जाएगी।