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Bareilly News: पत्नी की गैर इरादतन हत्या में दोषी पति को सात साल की कैद

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विवाद में सिर में डर दिया था डंडा, कोर्ट ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पति फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमरा बोरीपुर निवासी पवन सिंह को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
ऊधम सिंह नगर के किच्छा थाना क्षेत्र के गौरीकलां निवासी भगवान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन की शादी पवन सिंह के साथ की थी। पवन अक्सर उसकी बहन से झगड़ता रहता था। 19 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे झगड़ा होने पर पवन ने उसकी बहन के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। भांजों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पवन सिंह को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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