बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने दहेज हत्या के दोषी पति भमोरा थाना क्षेत्र के गांव नौगवां ठाकुरान निवासी शेर सिंह को बृहस्पतिवार को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शेर सिंह के भाई महेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव पचौरी निवासी रीता देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी कोमल उर्फ काजल की शादी पांच मई 2021 को शेर सिंह से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति शेर सिंह, जेठ महेंद्र और ननद भूरी दहेज में बाइक की मांग को लेकर कोमल को प्रताड़ित करने लगे। 17 नवंबर 2021 को उनके बेटे अंकित के पास मोबाइल फोन पर कॉल आई कि कोमल की मौत हो गई है। जांच के बाद पुलिस ने शेर सिंह और महेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वह रिपोर्ट में पेश की, जिसमें कोमल की मौत का कारण विषाक्त पदार्थ बताया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शेर सिंह को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि महेंद्र को दोषमुक्त करार दिया है।