बरेली। आतिशबाजी के अस्थायी बाजार इस बार छह स्थानों पर ही लग सकेंगे। बृहस्पतिवार को एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त समिति ने फायर टेंडर की उपलब्धता के आधार पर शहर में छह स्थान चिह्नित किए। इस बार सुभाषनगर रेलवे मैदान और सदर बाजार में अस्थायी पटाखा बाजार पर सहमति नहीं बन सकी है।
एडीएम सिटी ने बताया कि पटाखे की दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी से लेकर बिजली कनेक्शन और आग बुझाने के उपकरणों तक के लिए नियम लागू होंगे। दिवाली पर छह, सात और आठ नवंबर को आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी बाजार लगाए जाएंगे।
दूसरी ओर, बृहस्पतिवार को अस्थायी बाजारों की जगह तय न होने और लाइसेंस जारी न होने पर व्यापारी कलक्ट्रेट पहुंचे। एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट से कहा कि दिवाली सप्ताहभर बाद है। अगर जल्द लाइसेंस नहीं मिलेंगे तो कारोबार में दिक्कत होगी। एडीएम सिटी ने चिह्नित स्थानों पर एनओसी मिलने पर लाइसेंस देने की बात कही है।
यहां लगेंगे अस्थायी बाजार, तीन की एनओसी नहीं
समिति ने मनोहर भूषण इंटर कॉलेज मैदान, इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान, राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, हार्टमन कॉलेज रामलीला मैदान, डोहरा रोड पर बीडीए कार्यालय के पास के मैदान और झुमका चौराहे से पहले परसाखेड़ा स्थित मैदान चिह्नित किए हैं। एडीएम सिटी के मुताबिक, डोहरा रोड और परसाखेड़ा के मैदान निजी भूमि पर हैं। इन दोनों के अलावा जीआईसी मैदान के लिए अब तक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिला है। पूर्व में सुभाषनगर रेलवे मैदान, कैंट स्थित सदर बाजार में चर्च के पास भी अस्थायी पटाखा बाजार लगते थे।
सुरक्षा के ये होंगे इंतजाम
- एक स्थान पर 50 से अधिक दुकानें नहीं लगेंगी।
- दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर का अंतर रखना होगा।
- दुकानें एल आकार या सीधी पंक्ति में लगाई जाएंगी।
- अस्थायी दुकानें टिन की होंगी, टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- बिजली के तार बाहर नहीं दिखाई देंगे। एमसीबी लगाना अनिवार्य होगा।
- सभी दुकानदारों के पास आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।